सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना हेमन्त सोरेन के ख़िलाफ़ मामले को सुनवाई के लायक

लीज़ आवण्टन मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय के फ़ैसले को पलट दिया सर्वोच्च न्यायालय ने

सर्वोच्च न्यायालय ने झारखण्ड के मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन के ख़िलाफ़ झारखण्ड उच्च न्यायालय में चल रहे लीज़ आवण्टन मामले को सुनवाई के लायक नहीं माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने लीज़ आवण्टन मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय के फ़ैसले को पलट दिया।
झारखण्ड उच्च न्यायालय ने लीज आवण्टित करने और उनके करीबियों द्वारा शैल कम्पनी में निवेश से सम्बन्धित इस याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले को हेमन्त सोरेन और झारखण्ड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने साफ़ तौर पर कहा कि यह मामला सुनवाई के लायक नहीं है।

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