सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का गुजरात सरकार का फ़ैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात सरकार को बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई का फ़ैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज़ा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी को सुधरने का मौक़ा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की तकलीफ़ का भी अहसास होना चाहिए।