सर्वोच्च न्यायालय ने पूछी बिलकिस बानो मामले में वक़्त से पहले रिहाई की वजह

सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार को दोषियों को वक़्त से पहले रिहाई देने से जुड़ी फ़ाइलें पेश करने के आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार से दोषियों की वक़्त से पहले रिहाई की वजह पूछी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार को दोषियों को वक़्त से पहले रिहाई देने से जुड़ी फ़ाइलें पेश करने के आदेश दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार से एक मई तक फ़ाइलें पेश कर, जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार को चेतावनी दी कि अगर दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताई गई तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष निकालेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आज यह बिलकिस बानो के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है।

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