राहुल गाँधी को वीरवार को सूरत कोर्ट ने दो साल क़ैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। राहुल को, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, बयान से जुड़े मानहानि केस में दोषी करार दिया गया है। फ़ैसले के कुछ ही देर बाद उन्हें उसी कोर्ट से 30 दिन की ज़मानत भी मिल गई।
राहुल गाँधी के वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक़्त उनकी मन्शा ग़लत नहीं थी। उनके मुताबिक राहुल ने तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी।