सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई उच्च न्यायालय के आवारा कुत्तों को खिलाने के फ़ैसले पर रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि आवारा कुत्तों को खाने का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आवारा कुत्तों को खिलाने के फ़ैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि आवारा कुत्तों को खाने का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई अपील पर दिल्ली सरकार, ऐनिमल वैल्फ़ेयर बोर्ड ऑफ़ इण्डिया और अन्य को नोटिस जारी किया है। अपील में कहा गया है कि लोगों के बीच में रहने वाले कुत्तों को आक्रामक प्रवृत्ति और लोगों पर हमला करने से रोका जा सकता है, लेकिन आवारा कुत्तों के साथ ऐसा नहीं है जिससे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा आवारा कुत्तों को खाना खिलाना लोगों के लिए ही जोखिम भरा हो सकता है।

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