दिल्ली के रॉउज़ अवैन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गाँधी की नया पासपोर्ट जारी करवाने की याचिका मंज़ूर कर ली है। रॉउज़ अवैन्यू कोर्ट ने याचिका मंज़ूर करते हुए कहा कि कोर्ट का नो ऑब्जैक्शन सर्टिफ़िकेट (ऐनओसी) सिर्फ़ तीन साल के लिए वैध होगा। रॉउज़ अवैन्यू कोर्ट में आज राहुल गाँधी की नया पासपोर्ट जारी करवाने की याचिका पर सुनवाई हुई।
ग़ौरतलब है कि राहुल गाँधी ने संसद-सदस्यता रद्द होने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा कर दिया था। इसके बाद राहुल ने 23 मई को याचिका दायर कर, साधारण पासपोर्ट के लिए कोर्ट से ऐनओसी देने की माँग की थी।