राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिए अलवर मॉब लिंचिंग मामले में दर्ज केस को रद्द करने के आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अलवर मॉब लिंचिंग मामले में पहलू ख़ान और उनके बेटों व चालक को बेकसूर बताते हुए उनके ख़िलाफ़ दर्ज केस को रद्द करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने पहलू ख़ान के ख़िलाफ़ दायर चार्जशीट को भी ख़ारिज कर दिया है।
याद रहे कि अप्रैल 2017 में अलवर में स्वघोषित गोरक्षकों की भीड़ ने उस समय गोवंश तस्करी के शक़ में पहलू ख़ान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी जब वो जयपुर से गाय ख़रीदकर अपने घर जा रहे थे।

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