राहुल गाँधी की संसद-सदस्यता की गई रद्द, ठहराया गया था मानहानि मामले में दोषी

राहुल गाँधी को वीरवार को सुनाई थी गुजरात के सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल क़ैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा

राहुल गाँधी की संसद-सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। राहुल गाँधी को वीरवार को गुजरात के सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल क़ैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। राहुल केरल के वायनाड से साँसद बने थे।
जन-प्रतिनिधि क़ानून के मुताबिक साँसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर उनकी संसद और विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सज़ा की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबन्दी रहती है।

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