सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया (ऐसबीआई) को इलैक्टोरल बॉण्ड से जुड़ी सारी जानकारी 12 मार्च तक देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्शन कमिशन को इलैक्टोरल बॉण्ड से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर, 15 मार्च शाम पाँच बजे तक अपनी वैबसाइट पर डालने के भी आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज इलैक्टोरल बॉण्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में ऐसबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई।
ऐसबीआई ने इलैक्टोरल बॉण्ड की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय की माँग की। ऐसबीआई की इस माँग पर मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में उसने क्या किया! इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसबीआई को 12 मार्च तक सारी जानकारी देने और इलैक्शन कमिशन को यह सारी जानकारी 15 मार्च शाम पाँच बजे तक अपनी वैबसाइट पर डालने के आदेश दिए।