सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई अगले हफ़्ते करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना शिन्दे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस सुनवाई में मामले के निपटारे की समय सीमा तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वो इस मामले पर फ़ैसला लम्बे समय तक नहीं टाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि उनको इसकी समय सीमा तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए दो हफ़्ते बाद की तारीख़ देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ़ से उठाए गए क़दमों की जानकारी दे।
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नाम और सिम्बल से जुड़े मामले की सुनवाई तीन हफ़्ते बाद करने के लिए कहा।