भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को कहा है कि मार्च से अगस्त तक छह महीने के दौरान किस्त चुकाने में दी गई छूट की अवधि के ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज में यह राहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग; शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, क्रैडिट कार्ड बकाया, ऑटो ऋण व्यक्तिगत कर्ज़ और उपभोग आधारित कर्ज़ में दी जाएगी।
वित्त मन्त्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हलफ़नामे में कहा गया है कि विशेष श्रेणियों में दो करोड़ रुपये तक के कर्ज़ पर सभी कर्ज़दारों को ब्याज में राहत दी जाएगी, चाहे उन्होंने किस्त-स्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं।