कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की बसवराज बोम्मई सरकार ने धर्मान्तरण विरोधी क़ानून को और सख़्त बनाए जाने के संकेत दिए हैं। इसके लिए सरकार विधानसभा सत्र के दौरान कर्नाटक धर्म की स्वतन्त्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती है।
इस बिल के मसौदे में सज़ा के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके मुताबिक क़ैद की अवधि तीन साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रक़म 50 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख रुपये एवं पाँच लाख रुपये तक की जा सकती है।
इस बिल के मसौदे में सज़ा के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके मुताबिक क़ैद की अवधि तीन साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रक़म 50 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख रुपये एवं पाँच लाख रुपये तक की जा सकती है।