हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने राज्य पुलिस को बड़े और छोटे सभी नशा-तस्करों पर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि भाँग और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और नशा-तस्करों की सम्पत्ति को अटैच करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जय राम ने कहा कि एक जनवरी, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक ऐनडीपीऐस अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत कुल 2,126 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इस अवधि के दौरान विभिन्न ख़ुफ़िया अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रतिबन्धित पदार्थों की अवैध खेती का पता लगाकर इसे नष्ट किया गया है। जय राम ने कहा कि इस दौरान 7,917 बीघा भूमि में लगभग 12.52 लाख भाँग के पौधे और 52 बीघा भूमि में 2.66 लाख अफीम के पौधे नष्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित भू-स्वामियों और अपराधियों के विरुद्ध 161 मामले दर्ज किए गए हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि ऐनडीपीऐस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधियों द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित चल और अचल सम्पत्तियों को अटैच करने के लिए वित्तीय जाँच की गई है। जय राम ने कहा कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 19 विभिन्न मामलों में 11.37 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अटैच और फ़्रीज़ की गई जिसमें ज़िला कुल्लू में 15 मामलों में 3.79 करोड़ रुपये एवं ज़िला काँगड़ा में दो मामलों में 7.29 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अटैच और ज़िला बिलासपुर के एक मामले में 18.31 लाख रुपये एवं ज़िला शिमला के एक मामले में 10.67 लाख रुपये के बैंक डिपॉज़िट फ्रीज़ किए गए हैं।