ईजीआई सदस्यों के ख़िलाफ़ दुश्मनी बढ़ाने का अपराध कैसे बनता है, पूछा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने आज की इस मामले की सुनवाई और लगा दी ईजीआई के चार सदस्यों की गिरफ़्तारी पर दो हफ़्ते की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा मामले में शिकायतकर्ता से पूछा है कि ऐडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इण्डिया (ईजीआई) के चार सदस्यों के ख़िलाफ़ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध कैसे बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की और ईजीआई के चार सदस्यों की गिरफ़्तारी पर दो हफ़्ते की रोक लगा दी। ईजीआई ने दण्डात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की माँग करते हुए छह सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खण्डपीठ कर रही। डी. वाई. चन्द्रचूड़ के अलावा इस पीठ में जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा हैं।

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