हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा कदाचार रोकथाम अधिनियम, 1984 के दायरे में लाया गया है। यह फ़ैसला बुधवार को हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा कदाचार रोकथाम अधिनियम, 1984 के दायरे में लाने से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा-सम्बन्धी कदाचार से बचा जा सकेगा। मन्त्रिमण्डल ने कहा कि इससे उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।