हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में समाचार वैबसाइटों और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें दिए जा रहे विज्ञापनों पर उठाए गए सवालों पर आदेश दिए हैं। इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक को 15 दिन के अन्दर फ़ैसला लेने के लिए कहा है।
दरअसल, एक वरिष्ठ पत्रकार ने समाचार वैबसाइटों और इनको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे विज्ञापनों के फर्ज़ीवाड़े को लेकर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने यह बात प्रधान सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क और निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के ध्यान में भी लाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर वरिष्ठ पत्रकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख़ किया जिस पर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए निदेशक को 15 दिन के अन्दर फ़ैसला लेने का आदेश दिया।