हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडॉउन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ऐपिडैमिक डिज़ीज़ (कोविड-19) रैग्यूलेशन, 2020 और उपर्युक्त नियमों के क्लॉज़ 3 के अधीन पूरे राज्य में आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से लॉकडॉउन की अधिसूचना जारी की है।
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के अन्दर और राज्य से बाहर सार्वजनिक और निजी स्तर पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा और किराये की गाड़ियों इत्यादि की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। ट्रेनों और व्यावसायिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा। निजी वाहनों को भी केवल आपातकाल की स्थिति, अस्पताल आने-जाने और ज़रूरी सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवागमन की अनुमति होगी। आदेश के क्लॉज़ 2 में प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति के लिए माल-वाहक वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। किराना, दूध, ब्रैड, फल, सब्ज़ी, माँस, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों और उनकी परिवहन-सम्बन्धी गतिविधियों और भण्डारण के अतिरिक्त सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने कार्यशालाएं, गोदाम इत्यादि बन्द रहेंगे। अस्पताल, कैमिस्ट स्टोर, ऑप्टिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल्स और साबुन बनाने वाले कारखाने और उनसे सम्बन्धित परिवहन गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अलावा पैट्रोल पम्प, ऐलपीजी गैस एवं तेल एजैन्सियां और उनके गोदाम एवं उनकी परिवहन-सम्बन्धी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा-उपकरणों सहित सभी ज़रूरी वस्तुओं का ई-कॉमर्स (वितरण) भी जारी रहेगा।
लॉक डॉउन के दौरान उत्पादन एवं विनिर्माण इकाइयां, जिन्हें निरन्तर प्रक्रिया की ज़रूरत होती है वो समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों और उपायुक्त की अनुमति से जारी रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों के अन्तर्गत दवाइयों के लिए शराब-सैनिटाइज़र इकाइयां भी चालू रहेंगी। ज़रूरी वस्तुओं के उत्पादन में लगीं विनिर्माण इकाइयों के सम्बन्ध में उपायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।