हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्फ़्यू बढ़ाने के लिए ज़िला-दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है। कर्फ़्यू की दो महीने की अवधि 24 मई को पूरा होने के दृष्टिगत राज्य-मन्त्रिमण्डल ने ज़िला-दण्डाधिकारियों को धारा 144 के अन्तर्गत सम्बन्धित ज़िलों में स्थिति को देखते हुए 30 जून, 2020 तक कर्फ़्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था।
याद रहे कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 24 मार्च, 2020 से पूरे राज्य में कर्फ़्यू लगाने का निर्णय लिया था जिसके बाद राज्य के ज़िला-दण्डाधिकारियों ने दण्ड-प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत सम्बन्धित ज़िलों में कर्फ़्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे। ज़िला-दण्डाधिकारी अपने ज़िलों में दो महीनों से ज़्यादा समय के लिए कर्फ़्यू लागू नहीं कर सकते हैं जिस कारण इस सम्बन्ध में राज्य-मन्त्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया था।
फिलहाल राज्य में 31 मई, 2020 तक कर्फ़्यू लागू है और उसके बाद ज़िला-दण्डाधिकारी इस मामले में आगामी निर्णय लेंगे।