सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि अधिकारियों को समन हाई कोर्ट मनमाने तरीक़े से जारी न करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों को निरस्त कर दिया, जिनमें उत्तर प्रदेश के दो सचिवों को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए थे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएऐस) अधिकारियों को उसके निर्देशों के पालन में कोताही के चलते हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने ये आदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भत्तों के भुगतान को लेकर उसके निर्देशों का पालन न करने को लेकर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हाई कोर्ट के इन आदेशों पर रोक लगाते हुए इन दोनों अधिकारियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएऐस) अधिकारियों को उसके निर्देशों के पालन में कोताही के चलते हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने ये आदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भत्तों के भुगतान को लेकर उसके निर्देशों का पालन न करने को लेकर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हाई कोर्ट के इन आदेशों पर रोक लगाते हुए इन दोनों अधिकारियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे।