गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मानहानि मामले में राहुल गाँधी को अन्तरिम राहत नहीं दी है। गुजरात उच्च न्यायालय में आज आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।
राहुल गाँधी द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की माँग की गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राहुल को अन्तरिम राहत न देते हुए याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश पारित किया जाएगा।