हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसम्बर, 2020 तक बन्द रहेंगे, लेकिन 26 नवम्बर, 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं आरम्भ कर दी जाएंगी। मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि अध्यापक 31 दिसम्बर, 2020 तक शिक्षण-कार्य घर से जारी रखेंगे। मन्त्रिमण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवम्बर, 2020 से कार्यशील होंगे। मन्त्रिमण्डल ने कहा कि प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बन्द रहने वाले शिक्षण-संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक बन्द रहेंगे, लेकिन शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन-कार्य जारी रहेगा। मन्त्रिमण्डल ने शीतकाल में बन्द रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाने का भी निर्णय लिया। मन्त्रिमण्डल ने कहा कि आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार पहली से चौथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोमोट किया जाएगा। मन्त्रिमण्डल ने यह भी कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के कक्षाओं में उपस्थित न होने के कारण शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पाँचवीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की अन्तिम परीक्षाएं एक-साथ मार्च, 2021 में करवाई जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च, 2021 में करवाई जाएंगी।
मन्त्रिमण्डल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया। मन्त्रिमण्डल के इस निर्णय के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 तक सप्ताह के पहले तीन दिन 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और अगले तीन दिन शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। ज़िला शिमला, मण्डी, काँगड़ा और कुल्लू में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2020 तक रात्रि आठ बजे से प्रातः छह बजे तक कर्फ़्यू लगाया जाएगा।
मन्त्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनतिक, साँस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्थलों में फ़ेस मास्क न लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सभी बसें 15 दिसम्बर, 2020 तक केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में अगले वर्ष मार्च, 2021 में नगर निगम धर्मशाला के लिए होने वाले चुनावों के साथ ही नवगठित नगर निगमों मण्डी, सोलन और पालमपुर के भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है।