सरकार 15 जनवरी, 2020 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है। उपभोक्ता-मामलों के मन्त्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस नियम को लागू करने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा ताकि कारोबारी हॉलमार्किंग केन्द्र स्थापित कर सकें, आभूषण-विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके और कारोबारी पहले से पड़ा माल ख़त्म कर सकें।