जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमन्त्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ़्टी ऐक्ट (पीऐसए) के अन्तर्गत गिरफ़्तार करके उनके आवास को जेल घोषित कर दिया गया है। फ़ारूक़ अब्दुल्ला को पीऐसए के ‘लोक व्यवस्था’ प्रावधान के अन्तर्गत गिरफ़्तार किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति को बिना मुक़द्दमे के तीन से छह महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। वो मुख्यमन्त्री रहे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध पीऐसए के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। वर्तमान समय में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य 81 वर्षीय फ़ारूक़ अब्दुल्ला तीन बार मुख्यमन्त्री रह चुके हैं।