हिमाचल प्रदेश में शिक्षण-संस्थानों में पन्द्रह दिन का अवकाश रहेगा। हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने कोविड-19 परिस्थितियों के मद्देनज़र सभी सरकारी व निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में 11 से 25 नवम्बर, 2020 तक विद्यार्थियों, शिक्षण व ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। मन्त्रिमण्डल की बैठक में पाँच दिसम्बर, 2020 को अगला जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
मन्त्रिमण्डल ने विभिन्न वाहनों पर लिए जा रहे टोकन टैक्स को कम करने की भी स्वीकृति प्रदान की। अब एक लाख रुपये तक की कीमत वाले दुपहिया वाहन पर छह प्रतिशत जबकि एक लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले दुपहिया वाहन पर सात प्रतिशत टोकन टैक्स लिया जाएगा। इसी प्रकार 15 लाख रुपये तक के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर छह प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक कीमत के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर सात प्रतिशत टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा।