हिमाचल प्रदेश में शिक्षण-संस्थान 21 सितम्बर से खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने केन्द्रीय गृह मन्त्रालय और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कनटेनमैण्ट ज़ोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। मन्त्रिमण्डल के इस निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को 50 प्रतिशत शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितम्बर, 2020 से खोला जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति अनिवार्य होगी।