हिन्दू देवी-देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर को आड़े हाथों लिया है। उच्च न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि ऐथीस्टरिपब्लिक नाम के एक ट्विटर हैण्डल पर देवी काली और अन्य हिन्दू देवी-देवताओं का मज़ाक बनाया गया था और उन पर अमर्यादित टिप्पणियां की गई थीं। इस याचिका में माँग की गई है कि ऐसे अकाउण्ट्स को बैन करने के लिए ट्विटर ऐसओपी जारी करे।
उच्च न्यायालय ने ट्विटर से कहा कि सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों को ब्लॉक कर देना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी संवेदनशील सामग्री पोस्ट की जाती है जिनके प्रति ट्विटर को और भी सतर्क रहना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले को लेकर नीतियों में सुधार की जरूरत है।
ट्विटर ने उच्च न्यायालय में कहा था कि किसी न्यायालय के आदेश के बिना वह किसी भी व्यक्ति का अकाउण्ट ब्लॉक नहीं करता। इस पर न्यायालय ने कहा कि अगर यही बात है तो अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों ब्लॉक किया गया था।