दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ़ इक़बाल तनहा के कथित क़बूलनामे को प्रसारित करने के मामले में ज़ी न्यूज़ चैनल से जवाब माँगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़ी न्यूज़ चैनल से पूछा है कि जिस बयान को सार्वजनिक नहीं किया गया है वह उसके पास कहाँ से आया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़ी न्यूज़ चैनल को एक शपथ-पत्र के माध्यम से उस सूत्र का खुलासा करने के लिए कहा है जिससे सम्बन्धित पत्रकार को क़बूलनामे वाले दस्तावेज़ मिले।
ग़ौरतलब है कि फ़रवरी, 2020 में संशोधित नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्व दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा के एक मामले में ज़ी न्यूज़ चैनल ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ़ इक़बाल तनहा के कथित क़बूलनामे को प्रसारित किया था। इस पर आसिफ़ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि पुलिस ने उसके खुलासे वाले बयान को मीडिया में लीक करके अच्छा आचरण नहीं किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।