दिल्ली हाईकोर्ट ने की मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज, कहा, गम्भीर हैं आरोप

मनीष सिसोदिया ने की थी अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया की ख़राब सेहत का हवाला देते हुए ज़मानत याचिका दाख़िल

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि आरोप बेहद गम्भीर होने के कारण मनीष सिसोदिया को छह हफ़्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया की ख़राब सेहत का हवाला देते हुए ज़मानत याचिका दाख़िल की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहें मनीष सिसोदिया को उस दिन सुबह 10 बजे से शाम पाँच बजे के बीच उनसे मिलवाने के लिए घर या अस्पताल ले जाया जाए। दिल्ली हाईकोर्टने कहा कि उस दौरान अस्पताल और सिसोदिया के घर के बाहर मीडिया वाले नहीं होने चाहिए।
हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को बेहतर मैडिकल सेवाएं मुहैया करवाई जाएं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों का एक बोर्ड सीमा की जाँच कर सकता है।

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