हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कोविड सैस लगाने का लिया गया निर्णय

हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर अतिरिक्त लाइसैन्स फ़ीस कोविड सैस लगाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय राज्य मन्त्रिमण्डल की बैठक में लिया गया है। अब देसी शराब की एक बोतल पर पाँच रुपये, आई. ऐम. ऐफ. ऐल. की एक बोतल पर 10 रुपये, भारत में निर्मित बीयर या आर. टी. डी. की एक बोतल या कैन पर पाँच रुपये, विदेश से आयातित शराब (बी. आई. ओ.) की एक बोतल पर 25 रुपये, विदेश से आयातित बीयर या आर. टी. डी. (बी. आई. ओ.) की एक बोतल या कैन पर 10 रुपये, भारतीय वाइन या साइडर की एक बोतल पर 10 रुपये और वाइन या साइडर (बी. आई. ओ.) की एक बोतल पर 25 रुपये कोविड सैस लगाया जाएगा।

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