देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को मौत की सज़ा सुनाई है। मुशर्रफ़ को यह सज़ा संविधान पर रोक लगाकर ऐमरजैन्सी लागू करने के लिए दी गई है। इस मामले में उन्हें मार्च, 2014 में देशद्रोह का दोषी पाया गया था।
ग़ौरतलब है कि परवेज़ मुशर्रफ़ वर्ष 1999 से वर्ष 2008 के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे।