बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फ़ैसले को किया रद्द, जयराम रमेश ने किए सवाल

पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार के फ़ैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन हो रहा है

पटना हाई कोर्ट ने वीरवार को बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद काँग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं। पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार के फ़ैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन हो रहा है।
बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई की थी। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
जयराम रमेश ने बिहार सरकार से पूछा कि क्या वो अब तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी! जयराम ने केंद्र की ऐनडीए सरकार से सवाल किया कि क्या वह इस अपील के पीछे गम्भीरता के साथ पूरी ताक़त लगाएगी! उन्होंने ऐनडीए सरकार से पूछा कि क्या संसद को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा का मौक़ा मिलेगा!

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