हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत इस वर्ष 1,829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुक़ाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है। इस आबकारी नीति को हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल की एक बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में कोविड-19 के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का भी फ़ैसला लिया गया। इस फ़ैसले के अनुसार आबकारी नीति एक जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में पड़ौसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने और सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट या ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फ़ीस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की भी मंज़ूरी प्रदान की गई।