हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाएंगे 1.50 लाख परिवार

हिमाचल प्रदेश में 1.50 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभी 6,78,338 परिवार आते हैं। इन परिवारों की कुल जनसंख्या 27,84,717 है जबकि राज्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य 36,81,586 रखा गया है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि इन परिवारों को इस निर्णय के परिणामस्वरूप अब गन्दम आटा 3.30 रुपये और चावल दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अब उपभोक्ता दाल उड़द साबुत, दाल चना, दाल मल्का व मूँग साबुत में से प्रति माह कोई भी तीन दालें रियायती दरों पर ख़रीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को उचित मूल्य पर ज़रूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर इस वित्त वर्ष के लिए राज्य सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये का आवण्टन किया गया है।

Comments (0)
Add Comment